Single Use Plastic Ban: सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ बैन, जाने किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

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आज यानि 1 जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कूड़ा-करकट वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया है। आइए जानते हैं किन चीजों पर लगा बैन…..

1 जुलाई से केंद्र सरकार के नियम के अनुसार प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, ईयर-बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल) प्लेट, चम्मच, कप, गिलास, कांटे आदी चीजों पर बैन लगा है।

पकड़े जाने पर मिलेगी ये सजा

आम लोगों पर 500 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने वाले व्यवसायियों पर 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं।

औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा।